हरियाणा विधानसभा की 12 बैठकों में 50 घंटे चर्चा,15 अहम विधेयक पारित

हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक-2022 का उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना: मनोहर लाल
ट्रैक्टर किसानों के उपयोग का वाहन, इसलिए एनसीआर में 10 वर्ष पुराने डीजल ट्रैक्टरों को वर्ष 2025 तक छूट

CHANDIGARH, 22 MARCH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा के बजट सत्र के समापन के बाद आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा के बजट सत्र की करीब 12 बैठकें बुलाई गई हैं और सदन में 50 घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें 15 अहम विधेयक पारित हुए। उन्होंने कहा कि बजट पर अपने बहुमूल्य सुझाव लेने के लिए विभिन्न क्षेत्र के 477 हितधारकोंके साथ बजट पूर्व आठ बैठकें की गईं, जिनमें एम्स और मेदांता के डॉक्टर भी शामिल हैं।

विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि  विपक्ष तो सही उच्चारण भी नहीं कर पा रहा है, तो वे बजट को समझने का दावा कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट अंत्योदय को समर्पित है और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यह समझने में विफल रहा है कि राज्य के बजट का परिव्यय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर आधारित है।

हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज विधानसभा में हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 भी पारित किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे मामलों में कमी लाना है जिसमें जबरन या किसी गलत इरादे से धर्म परिवर्तन किया जाता है।

उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 127 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं और कई बार तो लड़की के परिवार वाले ऐसे मामलों को रिपोर्ट ही नहीं करते, जिनकी संख्या अधिक हो सकती है।

उन्होंने कहा कि समाज का भाईचारा बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक अवश्य लगनी चाहिए।हालांकि इस विधेयक में प्रावधान अवश्य किया गया है कि कोई अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन आवश्यक कर सकता है बशर्ते कि उसे जिला मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन प्रस्तुत करना होगा।  

हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक, 2022 का उद्देश्य जमीनों के पुराने लिटिगेशन मामलों का निपटान करना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 साल पहले लोग अपनी जमीन सरकार को विकासात्मक योजनाओं के लिए दान में या उपहार में दे दिया करते थे। उस समय सब मौखिक रूप से होता था, लिखित में कुछ नहीं होता था। आज उनकी पीढियां कोर्ट में चली जाती हैं और दावा करते हैं कि यह जमीन हमारी है और उस पर बनी सार्वजनिक उपयोगिताओं की संपतियों को खत्म किया जाए। ऐसे मामलों से राहत के लिए ही हम हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक, 2022 लेकर आये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रैक्टर किसानों के उपयोग का वाहन है इसलिए एनसीआर में आने वाले प्रदेश के जिलों के लोगों को 10 वर्ष पुराने डीजल ट्रैक्टरों पर वर्ष 2025 तक राहत प्रदान करने के लिए विधानसभा में  हरियाणा विधि ( विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक , 2022 पारित किया गया है।

हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक,  2022

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक,  2022 पारित होने से अब हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या तो प्रधान सचिव के रैंक का अधिकारी होगा या फिर कृषि क्षेत्र से कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। एक कृषि सलाहकार परिषद भी बनाई जाएगी, जिसमें 22 सदस्य तथा एक सदस्य सचिव होगा।

हरियाणा यांत्रिक यान ( टोल टैक्स ) संशोधन विधेयक , 2022

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा यांत्रिक यान ( टोल टैक्स ) संशोधन विधेयक , 2022 में किये गए संशोधन से अब जो व्यक्ति टोल टैक्स संग्रहण करता है या उसे रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है , वह सभी सड़क अवसंरचनाओं का अच्छा रख – रखाव करेगा।

हरियाणा जल संसाधन ( संरक्षण , विनियमन एवं प्रबंधन ) प्राधिकरण ( संशोधन ) विधेयक , 2022

श्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा जल संसाधन ( संरक्षण , विनियमन एवं प्रबंधन ) प्राधिकरण ( संशोधन ) विधेयक , 2022 भी पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग को विनियमित करना है । इस समय इस पानी के पुनः उपयोग के संबंध में अनेक निर्णय व नियम है। इसलिए यह जरूरत महसूस की गई कि इसके लिए एक ही मैकेनिज़म बनाया जाए । साथ ही, हरियाणा जल संसाधन ( संरक्षण , विनियमन एवं प्रबंधन ) प्राधिकरण इस पानी  के सभी तरह के उपयोगों के लिए दरें निर्धारित करने की भी सिफारिश करेगा।

हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा विधेयक, 2022 के पारित होने से अब संस्थानों को प्रतिवर्ष रिन्यूअल सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा। इसके लिए अब 3 साल और 5 साल के नियम तय किए हैं। ऐसे संस्थानों को काफी सुविधा होगी और वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कंपनियों को एनओसी लेने में सुविधा होगी।

उन्होंने कहा कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को अब खेलकूद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। इसके लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक , 2021 पारित किया गया है। इसके अलावा, 19 ऐसे पुराने कानून हैं, जो अब लागू नहीं हैं या अप्रासंगिक व अप्रचलित हो गए हैं या जिनका अलग , स्वतंत्र व विशिष्ट अधिनियमों के रूप में होना आवश्यक नहीं है । ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए हरियाणा निरसन विधेयक , 2022 पारित किया गया है । सदन में यह भी सुझाव आया कि अगली बार से ऐसे कानूनों को निरस्त करने से पूर्व हरियाणा संविधि समीक्षा समिति की रिपोर्ट को सिलेक्ट कमिटी में भेजा जाएगा।  

हरियाणा विधि ( विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक, 2022

उन्होंने कहा कि ने कहा कि जेलों में जो कैदी बंद है उनकी पैरोल के लिए पहले कोई तय नियम नहीं थे इसलिए हमने पैरोल के लिए नियम तय किये गए हैं, इसके लिए हरियाणा विधि ( विशेष उपबंध ) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अभी तक मानव अंग प्रत्यारोपण की कोई सुविधा नहीं है। लेकिन अब पीजीआईएमएस रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो जाएगी। मानव अंग प्रतिरोपण ( हरियाणा विधिमान्यकरण ) विधेयक , 2022 से यह सुविधा शुरू करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना, जनसम्पर्क एवम भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

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