CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने 24 दिसंबर 2021 (शुक्रवार) को होने वाले नगर निगम, यूटी, चंडीगढ़ के आम चुनाव के मद्देनजर आदेश जारी किये हैं कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी, जो चंडीगढ़ में पंजीकृत वोटर हैं, वे अपना मताधिकार का उपयोग करने के लिए शॉर्ट लीव लेने के पात्र होंगे।
चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मतदान के लिए हरियाणा के निवासी वोटर कर्मचारी ले सकते हैं शॉर्ट लीव

