पंजाब में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए एक और मौका, फिर कटेंगे चालान, नहीं मिलेगी आरसी, जानिए कब तक लगवा सकते हैं प्लेट

अब पंजाब में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फिक्स करवाए बिना आरसी भी प्रिंट नहीं करवाई जा सकेगी

CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने राज्य के सभी वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें (एच.एस.आर.पी.) लगवाने के लिए एक महीने का और समय दिया है। इसके बाद सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा चालान काटने शुरू कर दिए जाएंगे। पिछले 8 महीनों के दौरान लगभग 13 लाख वाहनों पर यह नंबर प्लेटें फिक्स की जा चुकीं हैं। अभी भी बहुत से वाहन मालिक इन प्लेटों को लगवाने के लिए आगे नहीं आए हैं। ऐसे सभी वाहन मालिकों के लिए इन प्लेटों को लगवाने के लिए 15 अप्रैल तक का अंतिम मौका दिया गया है, जिसके बाद में सम्बन्धित अधिकारी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें ना लगे होने पर चालान काटने शुरू कर देंगे।

इस सम्बन्धी और अधिक जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री रजि़या सुल्ताना ने कहा कि इस समय पर राज्य में 102 केन्द्रों पर एच.एस.आर.पी. फिट की जा रही हैं। इन केन्द्रों पर वाहन मालिक मोबाइल ऐप्लीकेशन ‘एचएसआरपी पंजाब’ या वैबसाईट www.Punjabhsrp.in  से अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन समय लेकर और फ़ीस की अदायगी करके प्लेटें लगवा सकते हैं। इच्छुक प्लेटें फिट कराने की तारीख़ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 7888498859 और 7888498853 पर कॉल भी कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि घर में ही प्लेटें लगवाने की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए दो और तीन पहिया वाहन मालिकों को 100 रुपए और चार और इससे अधिक पहिया वाहन मालिकों को 150 रुपए देने पड़ते हैं। राज्य परिवहन कमिश्नर डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि एच.एस.आर.पी के प्रयोग से खोई हुई या चोरी हुई गाड़ीयों को ट्रैक करने में और अधिक सुधार हुआ है, क्योंकि यदि एच.एस.आर.पी को फिक्स नहीं किया गया तो वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) प्रिंट करना संभव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि अब एच.एस.आर.पी फिटमेंट डाटा सीधे तौर पर एनआईसी (नेशनल इन्फोरमैटिक्स सैंटर) की ‘वाहन ऐप्लीकेशन’ के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे धोखाधड़ी/ग़ैर-कानूनी आरसी की छपाई को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने अपील की कि जिन्होंने वाहनों पर एच.एस.आर.पी फिक्स नहीं की, उनको चालानों से बचने के लिए इनको समय पर फिट करवाना चाहिए। जि़क्रयोग्य है कि भारत में सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें फिक्स करवाना लाजि़मी है और पंजाब में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटें फिक्स करवाए बिना आरसी प्रिंट नहीं करवाई जा सकेगी।  

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