पंजाब के वोटरों से लोकतंत्र के महा उत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील

CHANDIGARH: पंजाब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डा. ऐस. करुणा राजू ने आज यहाँ राज्य के वोटरों से अपील की कि वह भारतीय लोकतंत्र के इस महा उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भारतीय संविधान की तरफ से दिए गए वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करें।

उन्होंने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की तरफ से सहमति दी गई हो, की तरफ से वोट के अधिकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से प्रभावित करने के लिए रिश्वत या किसी वस्तु के बदले वोट डालने या वोट डालने से रोकना या वोटर को प्रभावित करने की कोशिश करना जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 123 का उल्लंघन है। इस कानून अनुसार रिश्वत के रूप में सिफऱ् पैसे को ही नहीं माना जाता बल्कि हरेक तरह के मनोरंजन के साधन और हरेक तरह की नौकरी देना भी इस में शामिल है। इसके इलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की तरफ से सहमति दी गई हो , की तरफ से वोटर को प्रभावित करने के लिए चोट का डर देना, सामाजिक बाइकाट या किसी जाति या समूह में से बहिष्कार आदि, आध्यात्मिक डर दिखाना भी इस कानून का उल्लंघन माना गया है।

उन्होंने कहा कि इस के इलावा वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले कर जाने के लिए गाड़ीयाँ या अन्य कोई साधन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिसको कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की तरफ से सहमति दी गई हो की तरफ से, उपलब्ध करवाना भी इस धारा का उल्लंघन है। 

 डा. राजू ने कहा कि चलने -फिरने में असमर्थ वोटरों की सुविधा के लिए वोट डालने के लिए ले जाने और वापिस घर आने के लिए गाड़ी की सुविधा, व्हील चेयर, वोट बूथ तक जाने के लिए सहायक तौर पर वालंटियर की सुविधा दी जा रही है। इस के इलावा पी.डबलयू.डी. वोटरज के लिए की रैंप सुविधा और बिना लाईन में लगे वोट डालने की सुविधा दी गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंजाब राज्य के समूह वोटों को अपील की है कि यदि वोट के बदले कोई व्यक्ति उनको पैसे , शराब, नशीला पदार्थ या उपरोक्त में से कोई भी लालच या डर देने की कोशिश करता है तो उसकी शिकायत सीविजल ऐप या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर तुरंत शिकायत दर्ज करें

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