चंडीगढ़ के गांवों को मिली बड़ी राहत: अब NOC के बिना भी पानी के कनेक्शन जारी करेगा नगर निगम- जसबीर सिंह बंटी

CHANDIGARH, 22 AUGUST: चण्डीगढ़ के गांवों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए नगर निगम चंडीगढ़ ने जल उपनियम 2016 के खंड 5(VII) के तहत एनओसी न होने पर भी पटवारी और तहसीलदार की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर पानी के कनैक्शन मंजूर करने का फैसला किया है।

कांग्रेस पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने आज यहां बताया कि नगर निगम इस आशय का आदेश पहले ही जारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह चंडीगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक बड़ी राहत है। पहले पानी के कनेक्शन के लिए जो आवेदन नगर निगम की बिल्डिंग शाखा द्वारा जारी किए जाने वाले नो ऑब्जैक्शन सर्टिफिकेट के बिना जमा कराए जाते थे, उन पर विचार नहीं किया जाता था और उन्हें सीधे खारिज कर दिया जाता था।

पार्षद बंटी ने कहा कि अब से जल उपनियम 2016 के खंड संख्या 5 (VII) के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों सहित गांवों की रेड लाइन में पानी का कनेक्शन जारी किया जाएगा-

  1. पटवारी और तहसीलदार द्वारा सत्यापन या नगर निगम चण्डीगढ़ द्वारा जारी एनओसी।

2 स्वामित्व का प्रमाण।

3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित भवन योजना, यदि नवनिर्मित हो।

4 सीवरेज कनेक्शन की स्वीकृति (नियमित पानी कनेक्शन के मामले में)

5 क्षेत्रीय पार्षद लाल डोरा, विस्तारित आबादी के अंदर स्थित मकानों के स्वामित्व को प्रमाणित करेंगे।

पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने कहा कि धारा 5 (VII) को ध्यान में रखते हुए अब नियमित पानी कनेक्शन जारी करते समय पटवारी और तहसीलदार द्वारा सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही पानी के कनैक्शन जारी कर दिए जाएंगे।

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