केंद्र सरकार ने कई बचत योजनाओं पर बढ़ाया ब्याज, जानें क्या हैं नई ब्याज दरें ?

new interest rates NEW DELHI, 1 OCTOBER: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को छोटी बचत योजनाओं को लेकर नई दरें लागू की । अधिसूचना में कहा है तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर अब 7.6 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। अभी तक इस योजना पर 7.4 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है।

सरकार ने कुछ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 0.3 फीसदी तक की वृद्धि की है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ने से जमा पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए ही सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि, नौकरीपेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी यथावत रहेंगी ।

सरकार की नई दरों के अनुसार डाकघर में दो, तीन साल की डाकघर जमा योजना पर 0.2-0.3 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा । नई दरों में ब्याज अब 5.8 फीसदी मिलेगा। अभी तक यह दर 5.5 फीसदी थी। इसी के साथ सरकार ने किसान विकास पत्र की अवधि और ब्याज दर दोनों में संशोधन किया है। पीपीएफ, एनएससी, सुकन्या समृर्द्धि पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

किसान विकास पत्र पर ब्याज अब 7.0 प्रतिशत होगा

किसान विकास पत्र के संदर्भ में सरकार ने इसकी अवधि तथा ब्याज दर दोनों में संशोधन किया है। इसके तहत किसान विकास पत्र पर ब्याज अब 7.0 प्रतिशत होगा जो पहले 6.9 प्रतिशत था। मासिक बचत योजना पर अब 6.6 के बजाय 6.7 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा।

हर तीन महीने में होती है ब्याज दर समीक्षा

भारत की एक बड़ी आबादी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाती है। सुकन्या समृद्धि योजना, डाकघर बचत योजना, पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स तो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। सरकार इन ‘स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स’ पर ब्‍याज की हर तीन महीने में समीक्षा की जाती है। इस समीक्षा के दौरान ब्‍याज दर को बढ़ाने, घटाने या स्‍थ‍िर रखने पर फैसला लिया जाता है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इन ब्याज दरों को तय करता है।

डाकघरों की वरिष्ठ नागरिक जमा योजना पर स्पष्टीकरण:

– खाताधारक की मृत्यु पर सीधे-सीधे समय पूर्व खाता बंद नहीं किया जाएगा

–कानूनी उत्तराधिकारी के कहने पर होगा खाता बंद

– मृत्यु की तारीख तक योजना के लिए तय दर के हिसाब से ब्याज, मृत्यु की तारीख से खाता बंद होने तक डाकघर बचत योजना का ब्याज

– खाते को समय से पहले बंद कर देने के मामले में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) के नियम 6 के तहत जुर्माना

error: Content can\\\'t be selected!!