कांग्रेस ने अब भाजपा डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता के पार्षद चुनाव को रद्द करने के लिए दायर की याचिका

नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष झूठा हलफनामा पेश करने का लगाया आरोप

CHANDIGARH: चंडीगढ़ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार मौदगिल ने यूटी चंडीगढ़ के प्रिसक्राइब्ड अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर के समक्ष चंडीगढ़ नगर निगम के भाजपा काउंसलर और डिप्टी मेयर अनूप गुप्ता द्वारा दिसंबर 2021 में नगर निगम चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर के पास दायर एक हलफनामे को झूठा करार देते हुए वार्ड नंबर 11 से अनूप गुप्ता का पार्षद चुनाव नल एंड वॉइड (रद्द) करवाने के लिए याचिका दायर की है। राजीव मौदगिल ने हाल ही में हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ा था।

आज यहां कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने कहा कि न केवल वार्ड नंबर 11 के चुनाव को काउंटरमैंडेड किया जाए बल्कि अनूप गुप्ता पर स्टेट इलेक्शन कमीशन के समक्ष झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

चावला ने कहा कि अनूप गुप्ता ने वर्ष 2007 में पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के तहत खुद को एक वकील के रूप में नामांकित किया था। उन्होंने बार काउंसिल नियमावली के नियम 47 के तहत परिषद के समक्ष एक हलफनामा दायर किया कि एक वकील के रूप में नामांकित होने के बाद वह व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। अब 3 दिसंबर 2021 को उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष शपथ पत्र देकर कहा कि वह पेशे से बिजनेसमैन हैं और बिजनेस से अपनी आय की घोषणा भी की ।

चावला ने कहा कि दो हलफनामों से यह स्पष्ट है कि डिप्टी मेयर ने चुनाव अधिकारियों के सामने झूठा बयान दिया है, इसलिए उन पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

चावला ने यह भी कहा कि झूठा हलफनामा दाखिल करना भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है और मांग की कि ऐसा करने के लिए गुप्ता को बुक किया जाना चाहिए।

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