पंजाब में शिक्षा मंत्री ने दिए आदेशः किसी को भी दाखि़ला देने से इंकार न करें स्कूल, टीसी भी जरूरी नहीं

CHANDIGARH: सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को पेश मुश्किलों के हल के लिए शिक्षा विभाग ने नयी हिदायतें जारी कर दी हैं और दस्तावेज़ों के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को दाखि़ला देने से मना न करने के निर्देश दिए गए हैं।इसकी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के निर्देशों के बाद विभाग ने ये नयी हिदायतें जारी की हैं क्योंकि कई विद्यार्थियों को दस्तावेज़ न होने के कारण मुश्किल पेश आ रही है।

प्रवक्ता के अनुसार आर.टी.आई. एक्ट 2009 के आधार पर पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को आयु के आधार पर दाखि़ला देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बिना आधार कार्ड वाले विद्यार्थियों को भी दाखि़ला देने और बाद में उनका आधार कार्ड बनाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखि़ल होने वाले विद्यार्थियों से पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर न मांगने के लिए भी कहा गया है।इसी तरह सरकारी स्कूलों में दाखि़ले के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बन्दिश ख़त्म की गई है और स्कूल मुखियों को दूसरे स्कूलों से आने वाले विद्यार्थियों को अपने स्तर पर दाखि़ला देने के लिए कहा गया है।

स्कूल मुखियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन विद्यार्थीयों के पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं हैं उनके अभिभावकों से पढ़ाई के सम्बन्ध में लिखित सहमति ली जाये।इसके साथ ही दाखि़ला लेने के इच्छुक जिन विद्यार्थियों के पास जन्म सर्टिफिकेट नहीं है, उनको जन्म सर्टिफिकेट के सम्बन्ध में मजबूर न करने के लिए भी हिदायतें जारी की गई हैं और इन विद्यार्थियों को प्रोवीजनल आधार पर दाखि़ला देने के लिए कहा गया है।

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