चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढी के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल से किया आग्रह

CHANDIGARH: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा पंजाब के राज्यपाल को पंजाब राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह सोढी को उचित एडवाइजऱी जारी करने और उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाने सम्बन्धी अनुरोध किया गया है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त अनुमीत सिंह के खिलाफ दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिसमें दोष लगाया गया था कि राज्य सूचना आयुक्त के तौर पर अनुमीत सिंह को मिले अधिकारों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है और अनुमीत सिंह द्वारा अपने पिता राणा गुरमीत सिंह सोढी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया जा रहा है।

ई.सी.आई. के पत्र में लिखा है, ‘‘शिकायतकर्ता द्वारा भेजी गई वीडियो/तस्वीरों के मुताबिक श्री अनुमीत सिंह द्वारा चुनाव अभियान में हिस्सा लेने और राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने सम्बन्धी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं।’’

पत्र में आगे लिखा है ‘‘रिपोर्टों, तथ्यों, नियमों और आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों के आधार पर आयोग ने पाया है कि श्री अनुमीत सिंह सोढी ने आर.टी.आई. अधिनियम के सामान्य प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।’’

इस दौरान, ई.सी.आई. ने राज्य सूचना आयुक्त के सचिव को एक पत्र में लिखा, ‘‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 12 (6) और चुनाव की अवधि के दौरान विभिन्न आयोगों के सदस्यों के दौरों सम्बन्धी आयोग के मौजूदा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग चाहता है कि यह सभी सूचना आयुक्तों के ध्यान में लाया जाए कि प्रचार करते समय वह सरकारी वाहन का प्रयोग करने से गुरेज़ करें।’’

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