बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच 29 अगस्त को पंचकूला व रोहतक में करेगा सुनवाई

CHANDIGARH, 23 AUGUST: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग के आदेशानुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जोन-I पंचकूला एवं जोन-II रोहतक की स्थापना की गई है। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में एक लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 29 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला एवं  रोहतक में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

निगम के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जोन-I पंचकूला के अंतर्गत आने वाले जिलों नामत: कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल व यमुनानगर तथा जोन-II रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों नामत: करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा। इसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खऱाब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छ: महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपरोक्त दोनों जोनों के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील करता है कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 29 अगस्त को जोन-I पंचकूला और जोन-II रोहतक में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

error: Content can\\\'t be selected!!