बिजली उपभोक्ताओं को अब विद्युत लोकपाल की भी मिलेगी सुविधा

CHANDIGARH: उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए हरियाणा बिजली वितरण निगमों ने एक संयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के बाद अब उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के पास भी जाने की भी सुविधा प्रदान की है और इसे एक्टिव मोड में लाया गया है।

निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)के दिशा-निर्देशानुसार दोनों निगमों द्वारा सीजीआरएफ का गठन किया गया था जिसके तहत फोरम द्वारा विभिन्न परिसंचालन सर्कलों में जाकर उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनकर उनका निवारण करने का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सीजीआरएफ  उपभोक्ताओं की बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग इत्यादि से संबंधित शिकायतें सुनता है। यदि बिजली उपभोक्ता सीजीआरएफ के फैसले से संतुष्ट नहीं होता तो फिर वह विद्युत लोकपाल के यहां अपनी शिकायत दे सकता है, जिस पर बाद में विद्युत लोकपाल अपना निर्णय सुनाता है।

उन्होंने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास पहली जुलाई से 30 सितबंर तक 144 तथा इसी अवधि के दौरान उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के पास  101 शिकायतें आई हैं। इसी प्रकार, वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों निगमों से संबंधित कुल 765 शिकायतें आई थी जबकि फोरम के फैसले से संतुष्ट न हो कर 40 उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें लोकपाल के पास भेजी थी। इन 40 शिकायतों का निपटारा करने के लिए विद्युत लोकपाल को 128 सीटिंग करनी पड़ी थी। ज्यादातार शिकायतें मीटरिंग और बिजली बिलों से संबंधित होती हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 के चलते लोकपाल द्वारा अब वर्चुअल माध्यम से शिकायतें सुनी जा रही हैं।

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