हरियाणा में कोरोना के चलते एस्मा लागू, स्वास्थ्य कर्मी 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे

CHANDIGARH: हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आज वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है और स्वास्थ्य कर्मी अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे तथा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

इस संबंध में आज विज ने ट्वीट कर कहा कि ‘‘हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है, अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी । यह कदम करोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण उठाया गया है’’।

कोरोना की लडाई में कोई विघन डालना चाहता है, इसलिए हमें एस्मा लगाना पडा: विज

मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सारा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है ऐसे समय में डाक्टरों के एक समूह ने हड़ताल पर जाने की घोषणा करके उस लडाई में बाधा डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ‘‘हमने जो उनकी मांगें थी, मैंने उसी वक्त स्वीकार करके मुख्यमंत्री के पास तथा अन्य विभागों के पास भेज दी थी, हमारा साकारात्मक रूख था और कल मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद उनकी मांगों की सैंद्धातिंक मंजूरी भी दे दी गई थी’’। उन्होंने कहा कि ‘‘अब कोई नई चीज करनी है तो समय भी लगता है’’। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई और बातचीत करने के लिए डीएस ढेसी व राजीव अरोडा दो घंटे तक इंतजार करते रहें, उनको बता भी दिया गया था कि मुख्यमंत्री ने सैद्धातिंक मंजूरी दे दी गई है लेकिन उन्होंने कहा कि मंजूरी चाहे दे दी है हमने हड़ताल पर जाना ही जाना है। इस पर विज ने कहा कि ‘‘मुझको लगता है कि इनके पीछे कोई है जो कोरोना के खिलाफ इस लडाई में विघन डालना चाहता है कि इसलिए हमें एस्मा लगाना पडा’’।

एस्मा की अधिसूचना जारी 

उन्होंने कहा कि अधिसूचना के अनुसार कोविड मामलों में वृद्धि के कारण आकस्मिक जन स्वास्थ्य स्थिति उत्पन्न हुई है और इस समय स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा के कर्मचारियों द्वारा की जा रही किसी भी हड़ताल से सामुदायिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं गम्भीर रूप से प्रभावित होगी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा , दैनिक मजदूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डाक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल का प्रतिषेध करना लोकहित में है तथा हड़ताल का प्रतिषेध आवश्यक किया गया है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि अब हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 ( 1974 का 40 ) की धारा 4-क की उपधारा ( 1 ) के तहत इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से छह मास की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन , आयुष में संविदा दैनिक मजदूरी मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत डाक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल को प्रतिषेध किया गया हैं।

प्रदेश में रैली, प्रदर्शन, धरना, जुलूस के संबंध आदेश जारी

अन्य प्रश्न के उत्तर में विज ने कहा कि सारे प्रदेश में रैली, प्रदर्शन, धरना, जुलूस इत्यादि करने के संबंध आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में चुनाव भी है वहां पर भी चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाए हैं और कोरोना तो सारे देश में हैं, इसलिए हमने यहां पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दो वैक्सीन को लेकर संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में बनाए गए नियम की पालना हरियाणा में सख्ती से हो रही है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन हैं – विज

दिग्विजय के ब्यान के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन हैं यहां पर देश के प्रति सम्मान सिखाया जाता है अब जो लोग देश के हित में नहीं सोचते हैं उनको आरएसएस रेड-रेग-टू-ए-बुल नजर आती है इसलिए वे इस प्रकार के ब्यान देते हैं।

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