भ्रष्टाचार केस में भगौड़े जेल वार्डर और निजी बस का हाकर काबू

CHANDIGARH, 10 OCTOBER: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने रिश्वत केस में भगौड़े चले आ रहे केंद्रीय जेल अमृतसर के वार्डर हरप्रीत सिंह (नंबर 4611) को आज गिरफ्तार कर लिया है, जिसने उक्त जेल में बंद दोषी गुरसेवक सिंह से एक मोबायल फ़ोन की बरामदगी के उपरांत उसके खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज करवाने का डरावा देकर उससे 8000 रुपए बतौर रिश्वत हासिल करने के दर्ज मुकदमे में भगौड़ा था। उधर एक अलग केस में बस अड्डा जालंधर में निजी बस के हाकर जसबीर सिंह निवासी गाँव कुरेशिया जि़ला जालंधर को भी गिरफ्तार किया है, जो पंजाब रोडवेज़ के कर्मचारी के साथ मिलीभुगत करके बस अड्डे में से सरकारी बसों के रवानगी के समय को बदलकर प्राईवेट बसों को लाभ दिलाने सम्बन्धी प्राईवेट बस वालों से रिश्वत इक_ी करने के दोष सम्बन्धी दर्ज केस में भगौड़ा था। 

विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि दोषी वार्डर हरप्रीत सिंह निवासी गाँव वैरोवाल दारापुर, जि़ला तरन तारन पर केंद्रीय जेल अमृतसर में बंद दोषी गुरसेवक सिंह से एक मोबाइल फ़ोन बरामद करने के बदले मुकदमा दर्ज करवाने का डरावा देकर उससे 8000 रुपए रिश्वत हासिल करने के दोष लगे थे।  उन्होंने बताया कि इसके सम्बन्ध में पहले ही थाना इस्लामाबाद, अमृतसर में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 42, 52-ए जेल कानून के अंतर्गत एफ.आई.आर नंबर 152, तारीख़ 07-04-2022 को एक केस दर्ज किया हुआ था और इसमें भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धराएं लगी होने के कारण यह मुकदमा विजीलैंस ब्यूरो अमृतसर को तबदील किया गया था।

उक्त मुलजिम की गिरफ्तारी के उपरांत उससे और पूछ-ताश जारी है।  प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब रोडवेज़ के कुछ कर्मचारी और प्राईवेट व्यक्तियों पर निजी बसों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए बस अड्डे से सरकारी बसों के चलने का समय बदलकर रोजाना/माहवार रिश्वत वसूलने के दोष लगे थे। इस सम्बन्ध में ब्यूरो द्वारा पहले ही विजीलैंस ब्यूरो के थाना अमृतसर में भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7-ए और 120-बी आई.पी.सी के अंतर्गत एफ.आई.आर नंबर 05, तारीख़ 30.04.2021 को एक केस दर्ज किया हुआ है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुलजिम जसबीर सिंह को बस अड्डा जालंधर से गिरफ्तार किया गया है और उससे आगे की पूछ-ताश जारी है।

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