खुशखबरी : GST वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी समयसीमा, जानें कब तक भरना होगा रिटर्न

NEW DELHI: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सालाना रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सालाना वस्‍तु एवं सेवाकर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने देर रात वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले व्यापारियों के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 थी।

28 फरवरी 2022 तक भर सकते हैं रिटर्न

सीबीआईसी ने ट्वीट कर नोटिफिकेशन जारी करने की जानकारी दी है। सीबीआईसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से देर रात ट्वीट करते हुए लिखा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 31 दिसंबर, 2021 से आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया गया है।

क्या है जीएसटीआर-9 ?

बता दें कि जीएसटीआर-9 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत करदाताओं का वार्षिक रूप से दाखिल किया जाने वाला सालाना रिटर्न है। दरअसल, जीएसटीआर-9सी और जीएसटीआर-9 यह दोनों लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के बीच सामंजस्य का एक विवरण है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी सालाना रिटर्न प्रस्तुत करना केवल 2 करोड़ रुपए से अधिक के कुल वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। वहीं, सुलह विवरण को केवल उन पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिनका कुल कारोबार 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है।

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