हरियाणा में युवाओं की नौकरी कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से छूट गई है तो यहां मिलेगी प्राथमिकता

CHANDIGARH: हरियाणा के जिन युवाओं की कोर्ट के मामलों या अन्य कारणों से सरकारी नौकरी छूट गई है तो ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगार में उनके ‘अनुभव’ की गणना करते हुए प्राथमिकता दी जाए।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह निर्देश आज ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख प्रधान सचिव डी.एस.ढेसी, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव अरूण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, रोजगार निगम के सीईओ अनंत प्रकाश पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि ‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ में जिन पदों के लिए रजिस्टर्ड किया जाता है उनकी भर्ती के लिए जब आवेदन आमंत्रित किए जाएं तो रजिस्टर्ड युवाओं के मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर राज्य सरकार की नियमित या आऊटसोर्स नौकरी के दौरान किसी एक पद का अनुभव रहा है तो दूसरे पद के आवेदन में उस पहले वाले अनुभव को भी मान्य किया जाएगा।

‘हरियाणा कौशल रोजगार निगम’ की समीक्षा बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि अभी तक निगम के पोर्टल पर कुल 32,571 युवाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है जबकि 2,333 युवाओं का पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।

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