पंजाब में स्टेट और नेशनल अवार्डी अध्यापकों को एक और दो साल का सेवा विस्तार देने का निर्णय

CHANDIGARH, 1 APRIL: पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस की हिदायतों पर स्टेट और नेशनल अवार्डी अध्यापकों को एक और दो साल का सेवा विस्तार देने के फैसले का पत्र जारी कर दिया गया है।

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि शिक्षा मंत्री का पद संभालने के उपरांत यह मामला उनके ध्यान में आया था जिस सम्बन्धी उन्होंने अधिकारियों को हिदायत की थी कि इस बारे रिपोर्ट तैयार करके उनको पेश की जाये।

स. बैंस ने बताया कि पिछली सरकारों ने 2018 के बाद के अध्यापकों को सेवा वृद्धि से बाहर कर दिया था। उन्होंने कहा कि स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राष्ट्र निर्माताओं के सम्मान बहाली के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने बताया कि 09 अक्तूबर, 1989 को जारी हिदायतों अनुसार स्टेट अवार्ड प्राप्त अध्यापकों को 58 साल की उम्र पूरी होने के उपरांत 01 साल की फिर नियुक्ति दी जाती थी और नेशनल अवार्ड प्राप्त अध्यापकों को उनके सेवा काल में 02 साल का विस्तार साल दर साल इस आधार पर दिया जाता था कि वह फिजीकली और मैंटली पूरी तरह फिट हुए। यह हिदायतें 10. 7. 2018 को नयी हिदायतें जारी होने तक लागू थीं।

स. बैंस ने कहा कि स्टेट और नेशनल अवार्डी अध्यापकों को सेवा विस्तार देने का फ़ैसला जहाँ बढ़िया अध्यापकों को सम्मान देने का एक तरीका है, उसके साथ-साथ बाकी अध्यापकों को उत्साहित भी करता है। इसके अलावा इन बढ़िया अध्यापकों की अधिक समय सेवाएं हासिल करके विभाग और विद्यार्थियों को लाभ भी मिलता है।

उन्होंने कहा स्टेट अवार्ड/ नेशनल अवार्ड प्राप्त अध्यापकों को सेवा काल में विस्तार देने सम्बन्धी फ़ैसला को फिर विचारा गया और शिक्षा विभाग में लागू करने का फ़ैसला लिया गया है, जिससे सभी स्टेट अवार्ड/ नेशनल अवार्ड प्राप्त अध्यापकों को सेवा काल में बनता 01 साल/02 साल का विस्तार उनके सर्विस रिकार्ड को जाँचने के उपरांत ठीक पाये जाने पर मिलने योग्य होगा।

उन्होंने बताया कि तारीख़ 25. 4. 2020 के द्वारा जारी हिदायतें तुरंत प्रभाव से ख़त्म की जाती हैं और तारीख़ 26. 8. 2020 को जारी की हिदायतों में इस हद तक संशोधन किया जाता है कि इन हिदायतों के पैरा-6 में स्टेट अवार्डियों को सेवा काल में विस्तार न देने सम्बन्धी लगाई गई शर्त को ख़त्म किया जाता है। यह हिदायतें तारीख़ 31. 03. 2023 से लागू होंगी।

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