COVID-19 के कारण मृत्यु के मामले में परिजनों को अनुग्रह सहायता के लिए ऑनलाइन योजना का शुभारंभ

CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मृतक के निकटतम संबंधी को 50,000 रुपये प्रति केस के अनुसार अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा की शुरुआत की है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि अब आवेदक दो निर्दिष्ट दस्तावेजों अर्थात् मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति और कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट की प्रति के साथ अपना दावा आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि इस सेवा को परिवार पहचान पत्र के साथ एकीकृत करके विकसित किया गया है। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर सभी आवेदन दावों का निपटारा किया जाएगा और आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से अनुग्रह सहायता वितरित की जाएगी। यह योजना हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित जिले के उपायुक्त-सह-अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विधिवत सत्यापन के बाद लाभार्थी को अनुग्रह राशि जारी करेंगे।

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