सांसद किरण खेर ने बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज को लेकर जारी अधिसूचना के मामले में किया हस्तक्षेप

UVM अध्यक्ष कैलाश जैन के पत्र का हवाला देकर डीसी से अधिसूचना तुरंत वापस लेने के लिए कहा

CHANDIGARH, 20 APRIL: चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज को लेकर जारी की गई अधिसूचना के मामले में जहां चंडीगढ़ के व्यापारी एकजुट होकर इसका डटकर विरोध कर रहे हैं, वहीं चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश (डीसी) को तुरंत इसे वापस लेने के लिए कहा है।

सांसद किरण खेर ने उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए जिलाधीश से कहा है कि इस कैपिटल ऑफ पंजाब (विकास और विनियमन ) अधिनियम 1952 में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन को खुद इस तरह का आदेश जारी करने का औचित्य नहीं बनता। उन्होंने उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश जैन के पत्र का हवाला देते हुए नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है।

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