पंचकूला में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की सभी दुकानें नहीं खुलेंगी, बनेगा रोस्टर, जानिए आवागमन पास के लिए कहां करें एप्लाई

CHANDIGARH: हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में चल रहे लॉकडाऊन के दौरान आवागमन के लिए विभागीय आई-कार्ड या सरकार द्वारा जारी पास अनिवार्य होंगे। इनके बिना सडक़ों पर घुमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

विज ने आज यहां पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन आवागमन पास बनाने के लिए उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं। इसके लिए पास के इच्छुक लोग  saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे बेवजह अपने घरों ने बाहर न निकले और जिन कैटेगिरी को लॉकडाऊन में आने जाने की छूट दी गई है, उन्हें भी पास या आई-कार्ड दिखाना होगा।

बैठक गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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