पंजाब में संपत्ति के नियमन के लिए अब लोगों को अब ऑनलाइन मिलेगी एनओसी

आवेदन के तुरंत निपटारे को सुनिश्चित बनाने के लिए पोर्टल में किए गए हैं सुधार

CHANDIGARH, 10 SEPTEMBER: राज्य में अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित जायदादों की रजिस्ट्रेशन के लिए अपेक्षित एन.ओ.सी. के लिए आवेदन के तुरंत और समय पर निपटारे को सुनिश्चित बनाने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एन.ओ.सी. प्राप्त करने के लिए रैगूलराईज़ेशन पोर्टल पर आवेदन जमा करवाने से लेकर इनके निपटारे तक की समूची प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य सरकार ने एन.ओ.सी. जारी करने की सारी प्रक्रिया को मुकम्मल करने के लिए अधिक से अधिक 21 कार्य दिवसों की समय-सीमा भी निर्धारित कर दी है।  

यह जानकारी साझा करते हुए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने स्पष्ट किया कि रैगूलराईज़ेशन की यह सुविधा केवल उन अलॉटियों/निवासियों को ही मिल सकती है, जिनकी संपत्तियाँ 19 मार्च, 2018 से पहले विकसित हुई अनाधिकृत कॉलोनियों में आती हैं।  अमन अरोड़ा ने कहा कि सम्बन्धित व्यक्ति अब अनाधिकृत कॉलोनियों में स्थित प्लॉटों और ईमारतों को नियमित करने के लिए समर्पित पोर्टल  www.punjabregularization.in पर लॉग इन कर सकता है, जिस सम्बन्धी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि अब तक आवेदनों का निर्णय ऑफलाईन किया जाता था, जिस कारण आवेदनकर्ता को एन.ओ.सी. के लिए लम्बे समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता था।

उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने ख़ून-पसीने की कमाई से जानकारी न होने के कारण अनाधिकृत कॉलोनियें में जायदादें खरीदीं। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए रैगूलराईज़ेशन पोर्टल को नया रूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि अपनी जायदादों को नियमित करवाने के लिए अप्लाई करने के इच्छुक अनाधिकृत कॉलोनियों के अलॉटियों/निवासियों की सुविधा के लिए इस पोर्टल पर नई सुविधाएं शुरू की गई हैं।  

अब इस पोर्टल पर बड़ी संख्या में सुविधाएं जैसे कि आवेदन पत्र जमा करना, ऑनलाइन फीस का भुगतान, आवेदन की स्थिति की जांच और इसका ऑनलाइन निपटारा आदि उपलब्ध हैं। यह सिंगल पोर्टल आवेदन के तुरंत निपटारे के लिए एम.सी. और एम.सी. क्षेत्र के बाहर प्लॉटों और ईमारतें को नियमित करने के लिए तैयार किया गया है।  

आवेदनों के जल्द और समय पर निपटारे को सुनिश्चित बनाने के लिए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों के लिए आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय कर दी गई है, जिसकी निगरानी की जाएगी।  उन्होंने बताया कि एन.ओ.सी. जारी करने की सारी प्रक्रिया पोर्टल पर आवेदन पत्र जमा करने के 21 कार्य दिवसों के अंदर पूरी की जाएगी। जि़क्रयोग्य है कि पंजाब सरकार ने 19.03.2018 से पहले होंद में आईं अनाधिकृत कॉलोनियें में आने वाले प्लॉटों को नियमित करने के लिए 18.10.2018 को एक नीति नोटीफायी की थी। परन्तु आवेदनों की प्रक्रिया ऑफलाईन होने के कारण प्लॉट होल्डरों को इस नीति के अंतर्गत अपने प्लॉटों को नियमित करवाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए यह ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है जिससे लोगों को किसी भी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े।  

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