पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘मिशन लाल लकीर’ लागू करने के लिए बिल लाने की मंजूरी दी

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागों के लिए सांझे कैडर के विभाजन को भी हरी झंडी

CHANDIGARH: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने पंजाब आबादी देह (रिकार्ड का अधिकार) बिल, 2021 को विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में लाने की मंजूरी दे दी है।इसका उद्देश्य भारत सरकार के सहयोग से इसकी ‘स्वामित्व स्कीम’ अधीन मिशन लाल लकीर को लागू करने के उद्देश्य से गाँवों में लाल लकीर के अंदर आने वाली सम्पत्तियों का रिकार्ड तैयार करने और इन सम्पत्तियों सम्बन्धी पैदा हुए झगड़ों को निपटाने में राज्य सरकार की मदद करना है।

इसके अलावा यह कानून गाँव वासियों /मालिक को सम्पत्ति के मुद्रीकरण के अधिकार प्रदान करने और सरकारी विभाग /संस्था और बैंक द्वारा मुहैया करवाए जाते अलग-अलग लाभों का फ़ायदा लेने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।

यह जि़क्रयोग्य है कि राज्य में ज़मीनों की मुरब्बाबन्दी के समय गाँवों में आबादी वाले स्थानों को लाल लकीर में रखा गया। लाल लकीर के अंदरूनी क्षेत्र के लिए कोई भी रिकार्ड तैयार या बनाया नहीं गया। लाल लकीर के अंदर किसी भी ज़मीन के स्वामित्व के लिए कब्ज़े को ही आधार मानते हुए मलकीयत दी गई थी। कुछ मामलों में चूल्हा टैक्स आदि के आधार पर रजिस्टरियाँ हुई हैं परन्तु ज़्यादातर मामलों में लाल लकीर में आने वाली सम्पत्ति के स्वामित्व को अनौपचारिक सामझौते आदि के माध्यम से मलकीयत हस्तांतरित की जाती है और कब्ज़े को ही स्वामित्व का आधार माना जाता है।

पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट में संशोधन को मंजूरीमंत्रीमंडल ने पंजाब विलेज कामन लैंड (रैगूलेशन) एक्ट, 1961 की धारा 2 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है जिससे धारा 2(जी)(1) और धारा 2(जी)(4) के बाद उप धारा 4(ए) दर्ज करके गैर-कानूनी कब्जों से आबादी देह या लाल लकीर या गोराह देह के अंदर पड़ी खाली जमीनों की सुरक्षा की जा सके।

स्वास्थ्य और मैडीकल शिक्षा के साझे काडर के विभाजन को मंजूरीएक अन्य फैसले में मंत्रीमंडल की तरफ से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभागों के साझे काडर के विभाजन को मंजूरी दी गई। इस कदम का मंतव्य कंट्रोलिंग अथारिटी और दोनों विभागों के नियमों को अलग करके इन दोनों विभागों के दरमियान स्थापति सम्बन्धी मामलों के साथ पैदा हुए विवादों का तुरंत हल करना है। इसके साथ ही 13 जनवरी, 2021 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता अधीन हुई अफसर कमेटी की मीटिंग में उभरी सहमति के मद्देनजर मंत्रीमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रचलित नियमों के दायरे से साझे काडर (मिनिस्टरियल, नर्सिंग और पैरा-मैडीकल) के पद हटाने को भी मंजूरी दे दी और यह पद मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग को अलाट किये गये।

लाल फीताशाही विरोधी बिल को बजट सैशन में पेश करने की मंजूरीलाल फीताशाही को खत्म करने और जनहित मामलों के प्रभावशाली प्रशासन को उत्साहित करने की कोशिश में मंत्रीमंडल की तरफ से ‘पंजाब ऐंटी रैड्ड टेप बिल -2021’ को विधान सभा के चल रहे बजट सैशन में पेश करने के लिए मंजूरी दी गई। सेवाओं को लोगों तक पहुँचाने और कारोबार को आसान बनाने के लिए सरकार के सुधार एजंडे के हिस्से के तौर पर इस बिल में आसान और विश्वसनीय प्रक्रियाओं के द्वारा नागरिकों और कारोबारों पर नियमों की लागत और बोझ को घटाने की व्यवस्था है जो प्रक्रिया में तेजी लायेगा और शासन को कुशल बनाऐगा। यह बिल सिस्टम की कमियों और लाल फीताशाही को दूर करके नागरिकों और कारोबार की सहायता के लिए प्रशासन की प्रणालियों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान डालेगा। यह सरकारी व्यवस्थाओं के सरलीकरण, री-इंजीनियरिंग सरकारी प्रणाली, नियमों सम्बन्धी भार को घटाने और बाहरी मध्यस्थों को हटाने के लिए कई उपाय प्रदान करेगा जिससे नागरिकों और कारोबार की सहायता को यकीनी बनाया जायेगा।

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