उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए शेड्यूल जारी

CHANDIGARH: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य अक्तूबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।  

निगम के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, 06 अक्तूबर को ऑप्रेशन सर्कल पानीपत, 08 को ऑप्रेशन सर्कल झज्जर, 11 को ऑप्रेशन सर्कल यमुनानगर, 13 को ऑप्रेशन सर्कल, सोनीपत, 14 को ऑप्रेशन सर्कल करनाल, 18 को ऑप्रेशन सर्कल कुरुक्षेत्र, 19 को ऑप्रेशन सर्कल अंबाला, 22 को ऑप्रेशन सर्कल रोहतक, 25 को ऑप्रेशन सर्कल पंचकूला और 27 अक्तूबर,2021 को आप्रेशन डिविजन असंध (करनाल) में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा, क्षेत्रीय दौरे को छोडक़र कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर सुबह 9 बजे से शाम 05 बजे तक होगा।

मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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