Online Gaming पर एक अक्तूबर से 28% GST होगा लागू

NEW DELHI, 29 SEPTEMBER: ऑनलाइन गेमिंग पर एक अक्तूबर से 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) दर लागू होगी। ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर यह कर लगाया जाएगा।

एक अक्तूबर से होगी शुरुआत

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने यह बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक अक्तूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लागू होगा। अग्रवाल ने कहा कि इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने साफ किया कि जीएसटी परिषद (GST Council) की पिछली बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक संबंधित अधिसूचना प्रक्रियाधीन हैं।

छह महीने बाद होगी समीक्षा

बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में पिछली जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में सभी राज्यों की सहमति से यह कदम उठाया गया है। पिछले लोकसभा सत्र के दौरान जीएसटी कानूनों में इससे संबंधित संशोधन पारित किया गया। हालांकि, एक अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लागू करने के लिए सभी राज्यों को इसे अपनी विधानसभाओं में पारित कराना है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी GST लागू होने के छह महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

सात अक्तूबर को अगली बैठक

जीएसटी परिषद (GST Council) की अगली बैठक सात अक्तूबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है। इससे पहले जीएसटी परिषद (GST Council) की 51वीं बैठक 2 अगस्त को हुई थी। इस बैठक में कैसिनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर GST दरों को लेकर परिषद (Council) ने फैसला लिया था। इन तीन मदों पर GST की दर 28 फीसदी निर्धारित की गई थी। जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल थे। ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% GST इस साल 1 अक्तूबर से प्रभावी होगा।

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