पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को अदालत ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

विजीलैंस करेगी ठेकेदारों को लेबर और ट्रांसपोर्ट टैंडर अलॉट करने में हुई धोखाधड़ी संबंधी पूछताछ  

CHANDIGARH, 11 OCTOBER: जि़ला एसबीएस नगर की अदालत ने आज पंजाब विजीलैंस ब्यूरो की अपील पर शहीद भगत सिंह (एस. बी. एस.) नगर में खरीद एजेंसियों और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत के ज़रिये ठेकेदारों को अनाज मंडियों के लिए लेबर कारटेज और ट्रांसपोर्ट टैंडरों की अलॉटमैंट में हुई धोखाधड़ी के दोषों की अगली जांच के लिए पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को 14 अक्तूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो ने एसबीएस नगर की अनाज मंडियों में लेबर और ट्रांसपोर्टेशन के टैंडरों में हुए बड़े घोटालों की जांच करने के उपरांत दोषी ठेकेदार तेलू राम, यशपाल और अजयपाल (दोनों भाई) निवासी गाँव उधनवाल, तहसील बलाचौर के खि़लाफ़ धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 8, 12, 13 (2) के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो, जालंधर में मुकदमा नं. 18 तारीख़ 22-09-2022 के अंतर्गत केस दर्ज किया हुआ है। उन्होंने बताया कि मुख्य दोषी तेलू राम ठेकेदार ने विजीलैंस ब्यूरो को बताया कि उसने अपने गाँव के रहने वाले यशपाल और अजयपाल की डीएफएससी राकेश भास्कर के साथ मुलाकात कराने में मदद की, जिन्होंने बाद में पूर्व मंत्री आशु के द्वारा टैंडर भी प्राप्त किये थे। तेलू राम ने अपनी डायरी में बहुत सी ऐंट्रियाँ और लेखा-जोखा किया हुआ था, जो पहले ही विजीलैंस द्वारा ज़ब्त कर लिया गया है, जिसके आधार पर विजीलैंस ब्यूरो ने उपरोक्त मुलजिमों और अन्यों को इस मामले में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि तफ्तीश के दौरान उपरोक्त सभी दोषियों के आपसी सम्बन्ध सामने आए हैं, जिसके अंतर्गत दोषी पूर्व मंत्री को मुकदमे में शामिल करके अदालत से उनका प्रोडक्शन वॉरंट लिया गया है। पुलिस रिमांड के दौरान उक्त मंत्री से उनके कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार सम्बन्धी पूछताछ की जायेगी, जिससे अहम खुलासे होने की उम्मीद है।

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