हरियाणा शहरी प्राधिकरण ने एन्हांसमेंट के निपटान के लिए एकमुश्त भुगतान योजना की फिर से घोषणा की

आवंटियों को 800 करोड़ रुपए से अधिक की छूट देने की पेशकश

CHANDIGARH, 12 AUGUST:  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिशा-निर्देशानुसार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2022 के लिए अंतिम एकमुश्त भुगतान योजना की फिर से  घोषणा की हैं । अब यह योजना 17 अगस्त, 2022 से आरम्भ होकर 30 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी ताकि पात्र आवंटी एचएसवीपी के साथ अपनी बकाया राशि और एन्हांसमेंट का निपटान कर सके।

एचएसवीपी के प्रवक्ता ने बताया  कि मुख्यमंत्री की पहल पर एकमुश्त भुगतान योजना की शुरूआत वर्ष 2018 में की गई  थी  जिसका उद्देश्य वसूली प्रक्रिया को आसान बनाकर और  लंबित विवादों को सुलझाकर आवंटियों के हितों की रक्षा करना था । इस योजना में आवंटियों की सुविधा के लिए एचएसवीपी की वेबसाइट (www.hsvphry.org.in) पर ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ लेने वाले आवंटियों के मानदंड और पात्रता के बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि यह योजना आवासीय भूखंडों/ समूह आवास स्थलों /संस्थागत और औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों पर लागू होगी। योजना से लाभान्वित होने वाले सक्रिय लाभार्थी के रूप में आवंटियों की कुल संख्या 8507 है और जिन क्षेत्रों/ सेक्टरों में यह योजना लागू होगी उनकी कुल संख्या 140 है। इसके अंतर्गत एचएसवीपी ने आवंटियों को 800 करोड़ रुपये से अधिक की छूट देने की पेशकश की है । योजना की पूर्ण जानकारी एचएसवीपी वेबसाइट (www.hsvphry.org.in) से प्राप्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा की यह एक  वैकल्पिक योजना है। यदि आवंटी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे बिना शर्त शपथ पत्र देना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से या किसी संघ या समाज के माध्यम से किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमे को वापस ले लेगा और वह भविष्य में राशि में बढ़ोतरी पर विवाद नहीं करेगा। उन्होंने कहा की इस योजना का लाभ उन आवंटियों को उपलब्ध नहीं होगा, जिन्होंने पहले ही एकमुश्त निपटान योजना (ओटीएसएस) या पूर्ण और अंतिम निपटान योजना (एफएफएसएस) या अंतिम और अंतिम निपटान योजना (एलएफएसएस) का लाभ ले रखा है, और इन योजनाओं की शुरूआत में ही उन्होंने ब्याज के साथ अतिरिक्त मूल्य/ उस पर विलंबित ब्याज शीर्ष के तहत अपनी बकाया राशि का निपटान किया था। योजना का लाभ उन आवंटियों को भी नहीं मिलेगा जिन्होंने अपनी मर्जी से अतिरिक्त मूल्य के साथ ब्याज/विलंबित ब्याज मद के तहत पहले ही देय राशि का भुगतान कर दिया था।

उन्होंने बताया की हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा यह पहल देय राशि के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए की जा रही है, ताकि पात्र और इच्छुक आवंटी अपने घर से अपनी बकाया राशि का निपटान कर सकें। उन्होंने कहा की, किसी भी संदेह/प्रश्न के मामले में, पात्र आवंटियों को अपना प्रतिवेदन एचएसवीपी के अपने संबंधित संपदा कार्यालयों को भेजना होगा। ऐसे आवंटी अंतिम निपटान योजना पोर्टल पर भी अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। एचएसवीपी के एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के द्वारा योजना के तहत लाभ केवल उन लोगों को दिया जाएगा जो योजना बंद होने से पहले एचएसवीपी खाते में अपना पूरा बकाया चुका देंगे।

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