चंडीगढ़ अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरूः अब सभी दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी, जानिए अन्य फैसले

CHANDIGARH: शहर में लॉकडाउन को लेकर गत 20 मई को हमने आपको जो जानकारी दी थी, आज प्रशासन ने उसी दिशा में निर्णय ले लिया। शहर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार घटने के बाद चंडीगढ़ को अब अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने से हो रही है। प्रशासन ने सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की परमीशन दे दी है। इससे इन दुकानदारों को बड़ी राहत मिली है। इसके लिए ये दुकानदार तथा व्यापारी संगठन जोरशोर से मांग कर रहे थे। पिछले दिनों चंडीगढ़ व्यापार मंडल ने गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोलने की मांग को लेकर शहर के बाजारों में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। अब प्रशासन के ताजा फैसले से व्यापारियों में खुशी है।

20 मई को डीसी ने दे दिए थे संकेत

बता दें कि गत 20 मई को चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के निर्देश पर डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने चंडीगढ़ के व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की थी। इसमें लॉकडाउन से प्रभावित व्यापारियों व दुकानदारों को राहत देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया था। इसमें भी चंडीगढ़ व्यापार मंडल, चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल, चंडीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल, चंडीगढ़ व्यापार सदन आदि व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की मांग प्रमुखता से रखी थी। साथ ही लॉकडाउन से प्रभावित व्यापारियों को राहत देने के तरीकों पर अपने सुझाव दिए थे। इसी मीटिंग में डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने सोमवार यानी आज से चंडीगढ़ को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोले जाने के संकेत दिए थे।

आज चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई कोविड-19 वार रूम की मीटिंग में गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने का फैसला कर दिया गया। हालांंकि नाइट कर्फ्यू तथा वीकेंड कर्फ्यू को अभी जारी रखा गया है। लॉकडाउन के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन लगभग हरियाणा की तर्ज पर चल रहा है। बैठक में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की परमीशन दी है, जबकि All shopping malls, cinema halls, theatres, museums, gym, libraries, spa, salons, Sukhna Lake & Rock Garden बंद रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति दोबारा कोरोना हालात बिगड़ने की बनी तो पुराने प्रतिबंध फिर लागू कर दिए जाएंगे। निर्देशों में कहा गया है कि दुकानदारों को अपना परिसर पूरी तरह सेनेटाइज करके रखना होगा। दुकानदार सुनिश्चित करें कि ग्राहकों समेत दुकान में मौजूद सभी लोग मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकान परिसर व मार्केट के खुले एरिया में भीड़ को सीमित किया जाए।

इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाने-पीने पर रोक रहेगी। होम डिलीवरी व खाना पैकिंग कर ले जाने की अनुमति रहेगी। नाइट कर्फ्यू शाम 6 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू को भी जारी रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी।

हरियाणा ने कल किया था दुकानें खोलने का फैसला

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने भी कल अपने राज्य में महामारी अलर्ट को तो 31 मई तक बढा दिया लेकिन भीड़भाड़ वाले इलाकों में गैर जरूरी सामान की दुकानें ऑड-ईवन सिस्टम के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों से अलग दुकानों को नाइट कर्फ्यू शुरू होने तक खोलने का फैसला किया। हरियाणा ने नई SOP को शराब ठेकों पर भी लागू किया है। इसके बाद आज से पंचकूला में शराब की दुकानें भी खुल गईं।

गत 20 मई को प्रकाशित खबर… ?

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