पंजाब कैबिनेट ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 15 अगस्त तक विशेष गिरदावरी करवाने की मंजूरी दी

लोगों के एक-एक पैसे के नुकसान की पूर्ति की वचनबद्धता दोहराई

CHANDIGARH, 29 JULY: पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिलों के पीड़ितों को राहत देने की कोशिश के अंतर्गत मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने नुकसान के अन्दाजे और लोगों के हुए नुकसान के एक- एक पैसे की पूर्ति करने के लिए 15 अगस्त तक विशेष गिरदावरी करवाने की सहमति दे दी।

इस सम्बन्धी फ़ैसला यहाँ शनिवार को पंजाब सिवल सचिवालय- 1 में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया।

यह जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट का मानना था कि राज्य के 19 जिलों के 1495 गाँव सबसे अधिक प्रभावित थे। रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ के कारण 44 व्यक्तियों की जान गई, 22 ज़ख़्मी हुए, 391 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और 878 का आंशिक नुकसान हुआ और 1277 व्यक्ति अभी भी 159 राहत कैंपों में रह रहे हैं। लोगों के नुकसान के एक-एक पैसे की पूर्ति के लिए यह विशेष गिरदावरी 15 अगस्त तक मुकम्मल की जायेगी।

नयी खेल नीति- 2023 को हरी झंडी

खेल के क्षेत्र में राज्य की पुरातन शान बहाल करने के साथ-साथ खेल गतिविधियों को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रीमंडल ने नयी खेल नीति- 2023 को हरी झंडी दे दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि नयी खेल नीति- 2023 खेलों को प्रफुल्लित करने की झलक पेश करता है जिससे कोच और खेल माहिरों की उचित संख्या के साथ गाँवों, शहरों और ज़िला और राज्य स्तर पर अव्वल दर्जे का खेल ढांचा विकसित होगा। यह कोच और माहिर क्लस्टर स्तर पर प्राथमिक प्रशिक्षण, एथलैटिक्स/खेलों/फिटनैस में सही दिशा देंगे। इसी तरह यह खेल नीति प्रांतीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार कारगुज़ारी के लिए कलस्टर स्तर पर प्रसिद्ध खेलों में प्रशिक्षण देने, ज़िला स्तर पर पेशेवर कोचिंग और राज्य स्तर पर अव्वल मानक प्रशिक्षण देने पर आधारित होगी। यह नीति खेल समारोहों के द्वारा खेल को प्रसिद्ध करने, शानदार कारगुज़ारी वाले खिलाड़ियों को इनाम देने और उनको सरकारी नौकरियाँ देने से लोगों के व्यवहार में तबदीली लायेगी जिससे सही मायनों में ‘रंगला पंजाब’ के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे।

यह नीति सभी नागरिकों को सक्रिय जीवन-शैली, बच्चों को खेलने-कूदने के लिए प्रेरित करना और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पंजाब की पुरातन शान को बहाल करने के लिए उत्साहित करेगी। इसके अंतर्गत अव्वल मानक खेल ढांचा, हरेक घर से चार किलोमीटर के घेरे के अंदर गाँव स्तरीय कलस्टर में हरेक गांव/आबादी में खेल मैदान, खेल नरसरियों के इलावा राज्य स्तर पर अव्वल दर्जे के केंद्र और खिलाड़ियों के लिए होस्टलों समेत ज़िला खेल कंपलैक्स शामिल होंगे। यह नीति जमीनी स्तर पर खेलों में प्रतिभा की शिनाख़्त करने और वैज्ञानिक ढंग के साथ प्रशिक्षण देने पर ज़ोर देगी जिससे विशेष खिलाड़ियों समेत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरते खिलाड़ियों की तैयारी के लिए सहायता मुहैया करवाई जा सके।

यह नीति राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए अवसर मुहैया करवाने पर आधारित होगी। यह नीति शानदार खिलाडिय़ों के लिए ईनाम और नौकरियों के द्वारा खेल केडर को बेहतर ज़रिये के तौर पर उभारने में सहायक होगी। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल मुकाबले, खेल और टूर्नामैंट करवाने और मेज़बानी करने, खेल के विकास पर प्रबंधन के लिए कॉर्पोरेट सैक्टर को शामिल करने और आई. टी. प्लेटफार्म को विकसित करके निगरानी करने और खिलाडिय़ों की कारगुज़ारी सुधारने के इलावा सभी भाईवालों को इकठ्ठा करना शामिल है।

पंजाब कस्टम मिलिंग नीति को स्वीकृति

मंत्रीमंडल ने खरीफ मंडीकरण सीज़न-2023-24 के लिए ‘पंजाब कस्टम मिलिंग नीति’ को भी स्वीकृति दे दी है, जिसके अनुसार विभाग द्वारा समय पर चावल मिलों को खरीद केन्द्रों के साथ आनलाइन लिंक किया जायेगा। आर.ओ. स्कीम के अधीन चावल मिल-मालिकों को धान की अलॉटमैंट आनलाइन पोर्टल के द्वारा आटोमैटिक तरीके से होगी और धान की फ़सल राज्य की खरीद एजेंसियों और चावल मिल मालिकों के बीच किये गए समझौते और उनके कोटे अनुसार योग्य चावल मिलों में भंडार किया जायेगा। खरीफ मंडीकरण सीज़न- 2023-24 एक अक्तूबर, 2023 से शुरू होगा और धान की खरीद 30 नवंबर, 2023 तक मुकम्मल हो जायेगी।

बकाया मोटर वाहन टैक्स पर ब्याज और जुर्माने की अदायगी से वाहन मालिकों को एक बार छूट देने की स्वीकृति

कैबिनेट ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों, जिनको रजिस्टर्ड वाहन स्करैपिंग फैसेलिटी (आर. वी. एस. एफ.) के मुताबिक स्क्रैप कर दिया गया, के बकाया मोटर वाहन टैक्स के ब्याज और जुर्माने पर वाहन मालिकों को एक बार छूट की कार्य बाद स्वीकृति दी गई। यह छूट 28 जून, 2023 से एक वर्ष के समय के लिए लागू रहेगी।

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