विद्यार्थी फ्री-शिप कार्ड और स्कालरशिप के लिए डॉ. अम्बेदकर स्कालरशिप पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन 

 सभी शिक्षण संस्थाएं फ्री-शिप कार्ड वाले विद्यार्थियों को बिना दाखि़ला फीस लिए अपनी संस्था में दाखि़ला देंगी

CHANDIGARH, 12 SEPTEMBER: मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की भलाई के लिए वचनबद्ध है। इसी के अंतर्गत अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में कुल दाखि़ला अनुपात में विस्तार करने के लिए चलाई जा रही है। 

सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम का मुख्य लक्ष्य बहुत गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए सहायता प्रदान करना है। पंजाब सरकार की तरफ से इस स्कीम के अंतर्गत 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को फ्री-शिप कार्ड जारी करने और स्कालरशिप के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन डॉ. अम्बेदकर स्कालरशिप पोर्टल https://scholarships.punjab.gov.in पर लिये जा रहे हैं। 

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्कीम की हिदायतें स्कीम डिटेल में जी. ओ. आई गाईडलाइन मार्च 2021 में दर्ज हैं। स्कालरशिप सम्बन्धी तकनीकी समस्या के लिए ई-मेल आई. डी : pms.dsjem.punjab@gmail.com पर ई. मेल की जा सकती है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आवेदक पंजाब राज्य का निवासी और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित होना चाहिए। विद्यार्थी के अभिभावक/सरपरस्त की सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए और वह सरकारी, मान्यता प्राप्त और प्राईवेट यूनिवर्सिटी/ कॉलेज/ स्कूल में पढ़ाई करता हो, इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकता है। 

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि फ्री-शिप कार्ड केवल फ्रेश ( कोर्स का पहला साल) विद्यार्थियों को ही जारी किया जाना है, फ्री-शिप कार्ड आवेदन करने के लिए विधि पोर्टल के हेल्प मेन्यू में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन और फ्री- शिप कार्ड मैनुअल में दर्ज़ है, रिन्युअल विद्यार्थियों को स्कालरशिप के लिए आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होती, उनके आवेदन संस्था की आई. डी. में स्वयं जरनेट होते हैं। इसके इलावा स्कालरशिप की अदायगी के लिए आवेदक का बैंक खाता आधार सीडड और एक्टिव मोड़ में होना चाहिए और नये विद्यार्थियों के लिए आय सर्टिफिकेट जो तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा जारी हुआ हो, माना जायेगा। 

मंत्री ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थाएं फ्री-शिप कार्ड वाले विद्यार्थियों से बिना दाखि़ला फीस लिए अपनी संस्था में दाखि़ला देंगी और यह यकीनी बनाएंगी कि विद्यार्थी के संस्था में दाखि़ला लेने पर तुरंत स्कालरशिप के लिए आवेदन करवाया जाये। उन्होंने बताया कि संस्थाएं को साल 2023-24 के लिए आधार बेसड अटैंडैंस सिस्टम लागू करना ज़रूरी है। हर संस्था स्कीम को हर योग्य विद्यार्थी को लाभ दिलाने के लिए सुविधा सैंटर स्थापित करना यकीनी बनाऐगी। 

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