हरियाणा में अब सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना जरूरी नहीं

CHANDIGARH, 02 APRIL: हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर रहते हुए व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया गया था, जिसे आज तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।  उन्होंने कहा कि अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आज इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। विज ने बताया कि जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करें’। उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना, सैनिटाइज़र का बार-बार उपयोग, हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले कई दिनों से राज्य में कोविड संक्रमण के मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ रही है और इसी कड़ी में आज राज्य में कुल 46 कोविड-19 संक्रमण के मामले आए हैं जिनमें सबसे ज्यादा गुड़गांव में 41, फरीदाबाद में एक, हिसार में एक, सोनीपत में एक और पलवल में 2 मामले हैं। विज ने बताया कि राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से चल रहा है जिसके तहत 4 करोड 19 लाख 41 हज़ार 221 वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी है जिनमें से 2 करोड़ 31 लाख 60 हज़ार 519 पहली डोज़ और एक करोड़ 84 लाख 99 हजार 860 दूसरी डोज़ लगाई जा चुकी है।

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