COVID-19 महामारी दौरान माता-पिता को गंवा चुकी लड़कियों को आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत वार्षिक आय सीमा में छूट देने के आदेश

CHANDIGARH: समाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्ताव को मानते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) ने COVID-19 महामारी दौरान अपने माता-पिता दोनों को गंवा चुकी लड़कियाँ को आशीर्वाद स्कीम (Aashirwad Scheme) के लाभार्थीयों के तौर पर वार्षिक आय सीमा 32,790 रुपए में छूट देने या माफ करने के आदेश दिए हैं। 

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि अब आय की निर्धारित सीमा पर विचार किए बिना अनुसूचित जाति / ईसाई समुदाय, पिछड़ी श्रेणीयों / जातियों, आर्थिक तौर पर कमजोर श्रेणीयों या किसी भी जाति की विधवाओं को विवाह के समय और अनुसूचित जाति की तलाकशुदा/विधवाओं को पुनर्विवाह (री-मैरिज) करवाने पर उक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। स. चन्नी (CM Charanjit Singh Channi) ने आगे कहा कि स्कीम (Aashirwad Scheme) के अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।

error: Content can\\\'t be selected!!