सरकारी फंड के दुरुपयोग पर लोक निर्माण विभाग का कार्यकारी इंजीनियर और 3 जूनियर इंजीनियर सस्पेंड 

मान सरकार किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी: हरभजन सिंह ई.टी.ओ  

CHANDIGARH, 9 SEPTEMBER: पंजाब लोक निर्माण विभाग ने जुडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्स एस.बी.एस. नगर के निर्माण के दौरान सरकारी फंडों का दुरुपयोग करने के मामले में एक कार्यकारी इंजीनियर और 3 जूनियर इंजीनियरों को निलंबित किया है।  

यह जानकारी देते हुए पंजाब के लोक निर्माण और ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने बताया कि इस मामले में मिली शिकायतों के बारे में प्राथमिक जांच करने के उपरांत पी.डब्ल्यू.डी के कार्यकारी इंजीनियर राजिन्दर कुमार और तीन जूनियर इंजीनियरों राजीव कुमार, राकेश कुमार और राजिन्दर सिंह को पंजाब सिविल सेवाओं (सजा और अपील) नियमावली, 1970 के नियम 4 के अधीन तुरंत प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि निलंबन के दौरान इन अधिकारियों का हैडक्वाटर मुख्य इंजीनियर दफ़्तर पटियाला होगा और यह अधिकारी मुख्य इंजीनियर ( हैडक्वाटर)  की मंजूरी से आधार पर हैड क्वाटर नहीं छोड़ेगे।

लोक निर्माण मंत्री ने इस मामले में कुल 8 अधिकारियों जिनमें 3 कार्यकारी इंजीनियरों बलविन्दर सिंह, जसबीर सिंह जस्सी, राजिन्दर कुमार, उप मंडल इंजीनियर राम पाल, 3 जूनियर इंजीनियरों राजीव कुमार, राकेश कुमार और राजिन्दर सिंह, और मंडल लेखा अफ़सर राजेश कुमार सिन्हा शामिल हैं, के विरुद्ध क्रिमिनल केस दर्ज करने का फ़ैसला पहले से ही लिया जा चुका है।
हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने बताया कि इस जुडिशियल कोर्ट कॉम्पलैक्स के निर्माण के लिए पंजाब लोक निर्माण विभाग नोडल एजेंसी थी। उन्होंने कहा कि न केवल इस प्रोजैक्ट के मुकम्मल होने में देरी हुई बल्कि इस मामले में ठेकेदारों को अधिक अदायगियाँ और निर्माण में ख़ामियाँ जैसी अन्य भी कई त्रुटियाँ पाई गईं। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी उक्त 8 अधिकारियों की जि़म्मेदारी तय करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि जहाँ विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी तरफ से बार-बार स्पष्ट शब्दों में संदेश दिया जाता है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार लोगों के एक-एक पैसे का सही ढंग से प्रयोग करने के लिए वचनबद्ध है और किसी को भी सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने की इजाज़त नहीं दी जायेगी।

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