पंजाब पुलिस ने सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती परीक्षा की रद्द

CHANDIGARH: पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उप-मुख्यमंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा की हिदायतों पर भर्ती परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को कायम रखने के लिए, पंजाब पुलिस ने सब-इंस्पेक्टरों (एसआई) के 560 पद भरने के लिए ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया है। पंजाब पुलिस के चार काडर /विंगज़ (इन्वेस्टिगेशन, जि़ला, आर्म्ड पुलिस और इंटेलिजेंस) के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं 17 अगस्त से 24 अगस्त, 2021 तक राज्य के अलग-अलग केन्द्रों में आयोजित करवाई गई थीं।

पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि एसआई की भर्ती के लिए नयी परीक्षायें करवाने की तारीख़ों को जल्द ही नोटीफायी कर दिया जायेगा।

सब-इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए गठित किये गए भर्ती बोर्ड ने धोखाधड़ी और परीक्षा में नकल की रिपोर्टों के बाद परीक्षाओं को रद्द करने की सिफ़ारिश की थी। इस सम्बन्ध में, डीजीपी कार्यालय को 27 सितम्बर, 2021 को रिपोर्ट प्राप्त हुई और डीजीपी ने शनिवार (2 अक्तूबर, 2021) को भर्ती बोर्ड की सिफारशों को स्वीकृत कर लिया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि धोखाधड़ी और नकल सम्बन्धी शिकायतों के आधार पर पंजाब पुलिस द्वारा पहले ही तीन एफआईआर-एसएएस नगर, पटियाला और खन्ना जिले – में दर्ज की जा चुकी हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि दर्ज मामलों की निष्पक्ष और तेज़ी से जांच करने के मद्देनजऱ डीजीपी द्वारा 15 सितम्बर 2021 को एडीजीपी प्रमोद बाण (विशेष अपराध और आर्थिक अपराध विंग, पंजाब) के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन भी किया गया। एसआईटी द्वारा उक्त मामले की जांच जारी है और अब तक तीन एफआईआर के अंतर्गत 20 दोषियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

यहाँ बताने योग्य है कि आइपीसी की धारा 420, 465, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66 डी अधीन एफआईआर नंबर 240 तारीख़ 16.09.2021 पटियाला के थाना अनाज मंडी में दर्ज की गई है। जबकि आइपीसी की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और 66 डी आईटी एक्ट के अधीन एक और एफआईआर नंबर 126 तारीख़ 13.09.2021, थाना मोहाली के फेज़-8 में दर्ज की गई है। तीसरी एफआईआर नं 170 तारीख़ 23.08.2021 आइपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी एक्ट की धारा 66 सी के अंतर्गत थाना सिटी-2 खन्ना में दर्ज की गई है।

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