हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों में विकास शुल्क बढ़ाने का निर्णय वापस लिया
CHANDIGARH, 23 FEBRUARY: राज्य की पालिकाओं के क्षेत्र में विभिन्न निर्धारित दरों पर विकास शुल्क लिया जाता रहा है। वर्ष 2017-18 के उपरांत हरियाणा मैनेजमेंट ऑफ सिविक एमेनिटीज एण्ड इंफ्रास्ट्रकचर डैफिशिएट म्युनिसिपल एरियाज (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2016 के अंतर्गत घोषित कॉलोनियों में विकास शुल्क कलेक्टर रेट का 5 प्रतिशत या निर्धारित दर, जो भी अधिक […]
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